बागबाहरा में भालू का शिकार कर शव को क्षत-विक्षत करने वाले, 4 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा…
November 28, 2021
महासमुंद 28 नवंबर 2021/ जिला वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत के मार्गदर्शन एवं बागबाहरा वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास चंद्राकर के नेतृत्व में वन्यप्राणी भालू के शिकार मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त सामग्री एवं भालू के कुछ अंग जब्त कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वृक्षारोपण सुरक्षा श्रमिक खेमराज द्वारा घटना की उक्त जानकारी वन अमले को दी गई। जिला वनमण्डलाधिकारी के आदेश पर वन अमले ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की, आरोपियों द्वारा कोमाखान परिवृत्त, भलेसर परिसर के वन कक्ष क्रमांक 110 में वन्यप्राणी भालू उम्र तकरीबन 5 वर्ष का विद्युत करंट लगाकर शिकार किया था।
आरोपियों ने मृत भालू के अंग-भंग कर उसके अंग को अपने साथ ले गए थे। मृत भालू के बाकी शरीर को घटनास्थल पर ही झाड़ियों में छिपा दिया गया था।वन विभाग अमला ने मुस्तैदी दिखाते हुए सघन छानबीन शुरू कि जिसके आधार पर चार आरोपियों के नाम सामने आए।
विभागीय जानकारी के अनुसार ये नाम जुनवानी निवासी बंशी बरिहा (47), सोनसिंग बरिहा (49), जेठू बरिहा (35) एवं नामदेव बरिहा (32) कि संलिप्त होने बताए गए है। इन सभी से वन अमले द्वारा गहन पूछताछ की गई, पूछताछ में आरोपियों ने वन्यप्राणी भालू का शिकार किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के समीप ही शिकार में प्रयुक्त विद्युत तार, जीआई तार, प्लास्टिक पाइप, लकड़ी का खूंटा जब्त किया गया। इसके साथ ही आरोपी बंशी बरिहा के घर की छत से वन्यप्राणी भालू के अंग, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त किया गया।
मृत वन्यप्राणी भालू का पशु चिकित्सक दल के द्वारा पोष्टमार्टम करने के पश्चात वनण्डलाधिकारी, उप वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बागबाहरा एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया. उक्त चारो आरोपियों को वन्यप्राणी भालू के शिकार किए जाने के अपराध में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 (1) 44, 49, 50, 51, 52 एवं 57 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13406/21 दिनांक 26 नवंबर 2021 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
संपूर्ण कार्रवाई में मुश्ताक अली उप वनक्षेत्रपाल, भरतलाल साहू वनपाल, मोतीलाल साहू वनपाल, कोकिलकांत दिनकर वनरक्षक, लोकेन्द्र आवड़े वनरक्षक, शनि ठाकुर वनरक्षक, रमिज खान सुरक्षा श्रमिक शामिल थे।