फार्म 18 दाखिल करने के बाद भी जारी नोटिस को निरस्त करने चेम्बर द्वारा वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंहदेव को पत्र

फार्म 18 दाखिल करने के बाद भी जारी नोटिस को निरस्त करने चेम्बर द्वारा वाणिज्य कर मंत्री टी एस सिंहदेव को पत्र

October 12, 2021 0 By Central News Service

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर द्वारा आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2021, मंगलवार को मंत्री टी.एस.सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री (जीएसटी) को पत्र प्रेषित किया गया।

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का वार्षिक विवरण पत्र (फार्म 18 ) प्रस्तुत करने के पश्चात भी वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी की गई है, जारी नोटिस को निरस्त करने वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस.सिंहदेव को, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स द्वारा पत्र भेजा गया है।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने प्रेषित पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताया कि निर्माताओं एवं अन्य व्यवसायियों द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के वार्षिक विवरण फार्म-18 प्रस्तुत किये जा चुके हैं, इसके पश्चात भी, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निर्माताओं सहित अन्य व्यवसायियों को उक्त अवधि के लिए, कर निर्धारण संबंधित नोटिस भेजी जा रही है।

पारवानी ने आगे बताया कि निर्माताओं द्वारा पूर्व में ही फार्म-18 जमा करने के पश्चात् भी नोटिस जारी किये जाने से निर्माता व व्यवसायियों में आशंका व घबराहट व्याप्त हो गई है।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी, वाणिज्यिक कर मंत्री (जीएसटी) से निवेदन किया है कि विभाग द्वारा जारी, कर निर्धारण के उक्त नोटिस को निरस्त करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जावे।