बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाने वाले आरोपी गिरफ्तार,नाबालिग बालिका का किया था अपहरण
August 5, 2021अपहृत नाबालिग बालिका को गरियाबंद के ग्राम कोदोबतर से आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद
शादी कर पत्नी बनाकर रखने का प्रलोभन देकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म
आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि एवं पाक्सो एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार
थाना मगरलोड पुलिस की त्वरित कार्यवाही
धमतरी 05 अगस्त 2021/ पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा लंबित मामलों के निराकरण करने के साथ-साथ गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
दिनांक 02 अगस्त 2021 को प्रार्थी थाना मगरलोड में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01 अगस्त 2021 की रात्रि करीबन 11:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/21 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी मगरलोड को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुरुद अभिषेक केसरी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की त्वरित पता तलाश की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिला गरियाबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोदोबतर में मोनू यादव ने अपहृत नाबालिग बालिका को अपने मौसी के घर में रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी मगरलोड ने तत्काल टीम गठित कर अपहृता की दस्तयाबी हेतु रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम के द्वारा ग्राम कोदोबतर में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि मोनू यादव ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 जोड़ते हुए आरोपी मोनू यादव पिता बिसेलाल यादव उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड क्रमांक 15 मथुरा नगर थाना मगरलोड जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस प्रकार थाना मगरलोड पुलिस द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को 02 दिवस के भीतर दीगर जिला गरियाबंद से आरोपी के कब्जे से बरामद करने में सफलता अर्जित किया गया है।