धान खरीदी के नियम बदले, अब फिंगरप्रिंट से होगा सत्यापन, OTP से नहीं बिकेगा धान

धान खरीदी के नियम बदले, अब फिंगरप्रिंट से होगा सत्यापन, OTP से नहीं बिकेगा धान

October 24, 2026 0 By Central News Service

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के लिए बड़ी खबर है। इस बार सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

अब खरीदी केंद्र पर केवल OTP से धान नहीं बिकेगा। किसान या उसके अधिकृत नॉमिनी का फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना बायोमेट्रिक के धान खरीदी पूरी नहीं मानी जाएगी।

टोकन को लेकर भी नया नियम

टोकन में दर्ज मात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश जारी हुए हैं। अगर किसान टोकन में दर्ज मात्रा से कम धान लेकर केंद्र पहुंचता है, तो बची हुई मात्रा निरस्त कर दी जाएगी। उसे दोबारा टोकन लेना पड़ेगा।

इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि टोकन बनवाते समय उतनी ही मात्रा दर्ज कराएं, जितना धान वे केंद्र तक ले जा सकें।

यह नई व्यवस्था धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और फर्जी बिक्री रोकने के लिए लागू की जा रही है।