दुर्व्यवहार एवं मारपीट के मामले में व्याख्याता निलंबित…. उक्त कारवाई शिक्षण संचालनालय द्वारा कि गई….

दुर्व्यवहार एवं मारपीट के मामले में व्याख्याता निलंबित…. उक्त कारवाई शिक्षण संचालनालय द्वारा कि गई….

January 30, 2026 0 By Central News Service

महासमुंद 30 जनवरी 2026/ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। शासकीय आशीबाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता आशीष देवांगन को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट के गंभीर आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य नीलम कुमार दीवान ने व्याख्याता के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ लगातार डांट-डपट, मारपीट, कान मरोड़ने तथा सिर पर मारने जैसी अनुचित हरकतें की जाती थीं।

शिकायत के पश्चात मामले की जांच हेतु समिति गठित की गई। जांच समिति की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु निर्धारित समय-सीमा में उनका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

जांच में दोषी पाए जाने पर उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए व्याख्याता आशीष देवांगन को निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देशित किया है कि निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित करते हुए आरोप पत्र सहित समस्त दस्तावेज सात दिवस के भीतर संचालनालय को प्रेषित किए जाएं।