निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू… जानें क्या है धारा 144 का नियम…

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू… जानें क्या है धारा 144 का नियम…

March 16, 2024 0 By Central News Service

संपादक मनोज गोस्वामी

महासमुंद 16 मार्च 2024/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार महासमुंद जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं पुलिस अधीक्षक महासमुन्द से प्राप्त परामर्श अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में कुछ आपत्तिजनक तत्व भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ा कर सकते हैं। जिससे सम्पूर्ण महासमुन्द जिले का वातावरण अशान्त एवं भयाकान्त हो सकता है।


उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रभात मलिक ने सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर, कर सके।


जारी आदेश में कहा है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा।
जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है, ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध/विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ है, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / समूह के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 16 मार्च 2024 को सायं 04:00 बजे से 06 जून 2024 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में प्रभावशील होगा।