सूचना के अधिकार तहत् सचिव ने समय सीमा पर नहीं दिया सूचना दस्तावेज… 25 हजार जुर्माना के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश ….
May 5, 2022महासमुंद 05 मई 2022/ सूचना का अधिकार के तहत् आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना दस्तावेज नही देने से छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने दौलतराम बर्मन सचिव ग्राम पंचायत बिलारी(जी) को 25,000 रूपए का जुर्माना किया और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं नोटिस का जवाब नही देने के कारण सीईओ जिला पंचायत बलौदाबाजार को सेवा शर्तें के अधीन नियमानुसार जांच करके कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की निर्देश दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बिलारी(जी) से 10 अक्टुबर 2019 को सूचना आवेदन लगाकर चौदहवें वित्त योजना से संबंधित सूचना दस्तावेज की मांग किया। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नही कराने पर आवेदक ने 28 नवम्बर 2019 को सीईओ जनपद पंचायत कसडोल में प्रथम अपील किया। प्रथम अपील में आवेदक को निःशुल्क सूचना दस्तावेज प्रदाय कराने का आदेश पारित हुआ।
जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर आवेदक ने छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में दिनांक 10 जून 2020 को द्वितीय अपील दायर किया। मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने उक्त प्रकरण में दिनांक 22 मार्च 2022 को सुनवाई में पाया कि अपीलार्थी को समयसीमा में सूचना उपलब्ध नही कराया गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इसलिए धारा 20(1)के तहत पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना का आदेश पारित किया। मुख्य कायर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल को 25,000 जुर्माना राशि जनसूचना अधिकारी दौलतराम बर्मन के वेतन से वसूल करके नियमानुसार शासकीय कोष में जमा कराये जाने हेतु निदेर्शित किया है।
सूचना आयोग एम के राउत ने सम्पूर्ण दस्तावेजों का निरीक्षण परीक्षण कर एवं अपीलार्थी विनोद दास के तर्क को सुनने के बाद पाया कि दौलतराम बर्मन ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कायर्पालन अधिकारी के पारित आदेश का जानबुझकर अवहेलना किया है। कारण बताओ नोटिस का भी जबाब नही दिया हैं। जो धारा 20(2) को आकर्षित करता है। इसलिए मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा को दौलतराम बर्मन के विरूद्व सेवा शर्तें के अधीन नियमानुसार जांच कर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।