महासमुंद जिले में 144 लागु.. कलेक्टर ने कोरोना रोकथाम एवं सुरक्षा पर गाइडलाइन जारी किया.. सभा रैलियों पर पाबंद..

महासमुंद जिले में 144 लागु.. कलेक्टर ने कोरोना रोकथाम एवं सुरक्षा पर गाइडलाइन जारी किया.. सभा रैलियों पर पाबंद..

January 5, 2022 0 By Central News Service

महासमुंद 5 जनवरी 2022/ कलेक्टर डोमन सिंह ने जिलें में कोरोना वायरस कि तीसरी लहर को देखते हुए उनके रोकथाम एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलूस,सभा, रैलियों, सामाजिक(विवाह और अंत्येष्टि को छोड़कर)धार्मिक कार्यक्रमों , खेल आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंगपूल, थिएटर, आडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि का संचालन क्षमता का एक तिहाई की संख्या में संचालन की अनुमति होगी।

जारी आदेश में कहा गया है कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उसके नये वैरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अंतर्गत उचित प्रतिबंध अधिरोपित किया जाये।

जिला दंडाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है।

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