धमतरी-बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती किया दुष्कर्म आरोपी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार..
November 12, 2021धमतरी 12 नवंबर 2021/पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने गुम नाबालिग बालक-बालिकाओं की त्वरित पता तलाश कर दस्तयाबी पश्चात जांच के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए लंबित मामलों का निराकरण करने समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किये है।
इसी दरमियान दिनांक 09 नवंबर 2021 के अपराह्न प्रार्थिया थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08 नवंबर 2021 के करीबन सुबह 10:00 बजे उसकी नाबालिग पुत्री काम पर जा रही हूं कहकर घर से निकली थी, जो रात्रि में भी घर वापस नहीं आई। आसपास मोहल्ले, रिश्तेदारों व सहेलियों से पता तलाश करने के के बाद भी कोई पता नहीं चला। अपहृता नाबालिग बालिका होने तथा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वैद्य संरक्षक की अनुमति के बिना अपने साथ भगा ले जाने की आशंका पर गुम इंसान पर से अपराध क्रमांक 483/21 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की त्वरित पता तलाश की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गुरुर जिला बालोद अंतर्गत ग्राम कोसागोंदी में संदेही पुष्पेंद्र महार अपहृत नाबालिग बालिका को रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भुनेश्वर नाग ने तत्काल सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम के हमराह टीम गठित कर अपहृता की दस्तयाबी हेतु रवाना किया गया। उक्त पुलिस टीम के द्वारा ग्राम कोसागोंदी में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को विधिवत बरामद कर पूछताछ किया गया। अपहृता अपने कथन में बतायी कि पुष्पेंद्र उर्फ पुष्पेश्वर महार ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ पुष्पेश्वर महार पिता स्वर्गीय प्रमोद महार उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम अरकार बाजार चौक थाना गुरुर जिला बालोद को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
उप संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भुनेश्वर नाग के दिशा निर्देश में अपराध कायमी के 48 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद करने में सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम, आरक्षक डायमन यादव, प्रशांत शुक्ला की सराहनीय भूमिका रही।