बड़ी खबर- पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा पर हुए लाठीचार्ज में IPS अधिकारी सहित अन्य के विरूद्ध FIR दर्ज होगी- सुप्रीम कोर्ट
October 1, 2021
महासमुंद 01अक्टूबर 2021/ पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा पर लाठीचार्ज के मामले में IPS उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले मे FIR पर लगा स्टे हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। यह पहला मामला होगा, जब कोर्ट के आदेश पर आईपीएस अफसर सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच में हुई।
अन्य के खिलाफ भी होगी FIR
पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वे सभी लोग घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जिसमें न्यायालय कि अवमानना में तत्कालीन टीआई दीपा केवट पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे। वही इस प्रकरण शामिल लोगों विरूद्ध काम आवडे, संदीप टंडन, विनोद मिंज, पीयुष शर्मा, दरबारी सिंह, सुखलाल भोई, राजेंद्र गेंदरे,आदि के नाम पर एफआईआर दर्ज करने उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे।
आपको बता दें कि जून 2018 में स्थानीय मिनी स्टेडियम पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट से महासमुंद के मिनी स्टेडियम में छेड़खानी का मामला सामने आया था। जिस पर कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था। विरोध में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे थे। आरोप है कि आईपीएस उदय किरण के निर्देश पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर पूर्व विधायक सहित पार्षद महेंद्र जैन, पवन साहू, आदि भाजपा कार्यकर्ताओं कि पिटाई कर दी।
सुप्रीम कोर्ट से लिया था स्टे
हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच ने आईपीएस उदय किरण , सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग और छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ ये सभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। जिसपर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टे हटाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को सही माना गया है।