चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने बी.बी.महापात्रा, सेन्ट्रल जीएसटी, रायपुर से मिलकर जीएसटी प्रावधान में सरलीकरण हेतु ज्ञापन सौपा
September 8, 2021छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिनांक 08 सितंबर 2021 को जीएसटी प्रावधान में सरलीकरण हेतु माननीय बी.बी.महापात्रा,प्रिंसिपल कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी, रायपुर से मिलकर ज्ञापन सौंपा।
अमर पारवानी ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी हेतु सुझाव दिये जो निम्नानुसार हैः-
- नियम 36(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध
- नियम 86(बी) के तहत आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध
- नियम 59(5) के तहत जीएसटीआर 1 दाखिल करने पर रोक
- नियम 21ए के तहत पंजीकरण का निलंबन
- नियम 21 के तहत जीएसटी पंजीकरण रद्द करना
- जीएसटी पंजीकरण के लिए नियम 8 और 9 में किए गए परिवर्तन
- नियम 138 और 138(ई) के तहत ई-वे बिल की वैधता में किए गए बदलाव
- पंजीकरण रद्द करने के निरसन के संबंध में अपील का निपटान
- आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न टर्नओवर के अनुसार टर्नओवर में बेमेल होने के कारण
नोटिस जारी करना - एग्रीगेटर के माध्यम से सामान बेचने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण
- धारा 74 के तहत कार्यवाही
- एक ही लेन-देन पर दो बार ब्याज लिया जाता है
- वन टाइम विवाद समाधान योजना
- रिटर्न के सुधार की सुविधा
- अशोध्य ऋणों के मामले में भुगतान किए गए कर का पुनः क्र्रेडिट
- ब्याज दर 18 प्रतिशत के बजाय 8 से 12 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिए पारवानी ने माननीय बी.बी.महापात्रा,प्रिंसिपल कमिश्नर ,सेन्ट्रल जीएसटी, रायपुर से से आग्रह किया कि व्यापारियों के हितो को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सुझाव को अमल करने हेतु अनुशंसा करने की कृपा करेगे।
इस अवसर पर चेम्बर प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर सलाहकार सुरिन्दर सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, उपाध्यक्ष-टी.श्रीनिवास रेड्डी, पृथ्वीपाल सिंह छाबड़ा, मंत्री-शंकर बजाज, प्रशांत गुप्ता, नीलेश मूंधड़ा, राकेश वाधवानी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।