फर्जी ऋण पुस्तिका, फॉर्म बी-वन, नक्शा तैयार कर साथियों के साथ मिलकर किया धोखाधड़ी, फर्जी सील मोहर का करता था उपयोग
September 7, 2021
धमतरी 07 सितंबर 2021/ थाना अर्जुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झिरिया निवासी प्रार्थी बुधराम पटेल की ग्राम झिरिया पटवारी हल्का नंबर 13, राजस्व निगम मंडल भोथली तहसील धमतरी के खसरा नंबर 1386 रकबा 0.1700 हेक्टेयर भूमि का आरोपी पवन कुमार साहू निवासी ग्राम झिरिया ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने नाम से ऋण पुस्तिका, फॉर्म बी-वन, नक्शा तैयार किया। उक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक शाखा धमतरी से 2,80,000/-रुपये लोन लेकर आहरण कर धोखाधड़ी किया। प्रार्थी बुधराम पटेल द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत की जांच उपरांत आरोपी पवन कुमार साहू के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 467, 468, 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना कार्यवाही करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य संकलित कर आरोपी के सकुनत में दबिश देकर पूर्व में मुख्य आरोपी पवन कुमार साहू पिता स्वर्गीय सुखलाल साहू उम्र 46 वर्ष साकिन ग्राम झरिया नयापारा थाना अर्जुनी जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
मामले की विवेचना क्रम में ज्ञात हुआ कि आरोपी पवन कुमार साहू अपने साथी के साथ मिलकर नकली सील मुहर तैयार कर जमीन के फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक से लोन प्राप्त किया गया। जिसके संबंध में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी जब बैंक गया तब उसे पता चला कि उसके नाम पर ऋण पुस्तिका जमा कर लोन लिया गया है। मामले के अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वालों का 3-4 लोगों का ग्रुप है जो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देते हैं। आरोपी पवन को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा घटना में संलिप्त आरोपी (कोटवार का लड़का) जिसकी मृत्यु हो चुकी है। खम्हन सिंह राजपूत सील मोहर तैयार कर उसका दुरुपयोग करता था। जिसे इसी प्रकार के अन्य अपराध में संलिप्त होने से चौकी बिरेझर में भी अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया।
विवेचना क्रम में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 471 भादवि जोड़ते हुए धोखाधड़ी में संलिप्त आरोपी खम्हन सिंह राजपूत पिता स्वर्गीय साधुराम राजपूत उम्र 53 वर्ष साकिन वल्लभ नगर बठेना पारा धमतरी थाना कोतवाली जिला धमतरी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। उक्त आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।