छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर और मौत का आंकड़ा आया नीचे, धीरे-धीरे कम हो रहा कोरोना का प्रकोप..

छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर और मौत का आंकड़ा आया नीचे, धीरे-धीरे कम हो रहा कोरोना का प्रकोप..

May 11, 2021 0 By Central News Service

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर धीरे-धीरे कम हो रही है। राज्य में संक्रमण की दर में कमी आयी है। साथ ही मृत्यु की संख्या भी कम हुई है। राज्य के अस्पतालों में आक्सीजन और बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ी है। प्रदेश में हर वर्ग का टीकाकरण तेजी से जारी है।

पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में कमी

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश में पाॅजिटिव प्रकरणों में कमी देखी जा सकती हैै। जहां 24 अप्रैल को राज्य में करीब 17 हजार धनात्मक प्रकरण थेे वहीं 26 अप्रैल को 15 हजार 84 तथा 29 अप्रैल को 15 हजार 804, 4 मई को 15 हजार 785 वो अब धीरे-धीरे घटकर 8 मई को 12 हजार 239, 9 मई को 9 हजार 120 तथा 10 मई को 11 हजार 867 रहे।

दैनिक पाॅजिटिविटी दर 31 से घटकर पहुंची 18 के करीब

प्रदेश में कोविड-19 दैनिक धनात्मकता दर में भी काफी कमी आयी है। 23 अप्रैल को जहां यह 31.4 थी वह क्रमशः घटते हुए 26 अप्रैल को 27.8, 30 अप्रैल को 25.2, 3 मई को 26.1, 6 मई को 22.6, 8 मई को 19.8, 9 मई को 18.7 और 10 मई को 18.3 पहुंच गई है।

दैनिक मृत्यु की संख्या में भी कमी

कोविड-19 के तहत होने वाली दैनिक मृत्यु की संख्या में भी कमी देखी जा सकती है। 5 मई को जहां 253 मृत्यु दर्ज हुई थी वह 7 मई को 208, 9 मई को 198 और 10 मई को 172 दर्ज हुई।

फ्रंट लाईन वर्कर

राज्य में इन लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर की श्रेणी में रखा गया है- कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले और सब्जी विक्रेता, बस-ट्रक ड्राईवर एवं कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंस्टिट्यूशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी, वृद्धाश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत व्यक्ति, शमशान-कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, वकील एवं पत्रकार, उपरोक्त इमिडियेट परिवार के सदस्य, बंदी तथा राज्य शासन व्दारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति।