बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, आज से 31 मई तक प्रतिबंधित…. कलेक्टर ने जारी किया आदेश…
February 22, 2023संपादक मनोज गोस्वामी
महासमुंद 22 फरवरी 2023/ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला महासमुंद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी किया है।
आदेश जारी…..
जारी आदेश के मुताबिक 22 फरवरी से 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर जिला महासमुन्द क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन हो देंगे।
आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड परीक्षा क्रमशः 1 एवं 2 मार्च से आरंभ होने जा रही है जो कि 31 मार्च एवं पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कि महाविद्यालयीन परीक्षाएं 01 मार्च से 25 मई तक आयोजित जाएगी, जिसमें महासमुंद कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने परीक्षार्थियों को होने वाले व्यवधान पर अंकुश लगाने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगा दी गई है।