गौण खनिज रॉयल्टी की छ.ग. शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित दरें एवम् बाजार दर के द्वारा निर्माण ठेकेदारों की जो कटौती की जा रही है, जो कि व्यवहारिक नहीं है।
February 23, 2021प्रदेश सरकार की रॉयल्टी की दरों की कटौती ठेकेदारों के द्वारा स्वीकार्य है, परन्तु बाजार दर अनुचित है, वर्तमान समय में STONE (METAL) SAND, SOIL, MORRUM अगर बाजार दर से कटौती की जायेगी तो ठेकेदारों के द्वारा निर्माणाधीन कार्या का घर बेचकर भुगतान करना पड़ेगा।
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यो के रखरखाव हेतु पाँच वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। एवम् जल संसाधन विभाग में दस वर्षों की रखरखाव एनीकट बांध डेम दस वर्ष रखी गयी है। जो पूर्णतः व्यवहारिक नही है। जिसे संशोधित किया जाए अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ADB द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उनमें रखरखाव हेतु विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। इस नियम को लागू किया जाए।
निर्माण विभागों में तृतीय पार्टी चेकिंग की शर्त निर्माण कार्यो मे लागू की गई प्रदेश के निर्माण ठेकेदारों को चेकिंग की शर्ते मंजुर है परन्तु चेकिंग की समय सीमा निर्धारण कर एवम निर्माण विभागों जो ठेकेदारों के भुगतान का 5% SD राशि एवम् PG की राशि की कटौती की जाती है। मेरी शासन से अनुरोध है कि अतिरिक्त सुरक्षा निधी की राशि को रिलीज किया जावे। प्रदेश बस्तर परिक्षेत्र मे 50 लाख तक का निर्माण कार्य मे मेनुअल टेण्डर नियम लागू किया
गया है। उस नियम को आगे बढ़ाते हुए शासन से अनुरोध है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर परिक्षेत्र
एवम् अम्बिकापुर परिक्षेत्र में इस नियम को लागू किया जाये। चूँकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 16000
रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं जिनमें 80 प्रतिशत ठेकेदार 20-30 लाख का निर्माण कार्य करते है ।
उपरोक्त मांगों को लेकर प्रदेश के सभी निर्माण विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को एसोसियेशन द्वारा अवगत कराया गया है। उक्त मांगों को लेकर लगातार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में दिनांक 25 फरवरी 2021 को एक दिवसीय धरना ठेकेदारों के द्वारा दिया जावेगा। माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जायेगा। साथ ही अगर शासन द्वारा किसी समस्या के निदान हेतु निर्देशित नहीं किया गया तो 01 मार्च, 02 मार्च, 03 मार्च 2021 को प्रदेश के सभी निर्माण कार्य बंद रहेगे।