लखीमपुर खीरी बलात्कार और हत्याकांड : अब नेताओं ने पीड़ितों को ही दोषी ठहराया (आलेख : बृंदा करात)

लखीमपुर खीरी बलात्कार और हत्याकांड : अब नेताओं ने पीड़ितों को ही दोषी ठहराया (आलेख : बृंदा करात)

September 18, 2022 0 By Central News Service

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित लड़कियों के भयावह बलात्कार और हत्या पर निधि राजदान द्वारा एंकरिंग एनडीटीवी पर एक पैनल चर्चा में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे अशोक वत्स ने मोबाइल फोन वाली युवतियों का जिक्र करते हुए जोर से और स्पष्ट रूप से कहा “(वे ) घर से भागने की योजना बनाते हैं, मिलने की योजना बनाते हैं, जाने की और बलात्कार हो जाने की योजना बनाते हैं।”

“जाने की और बलात्कार हो जाने की योजना बनाओ!” मैंने कई बार वीडियो क्लिप की जाँच की, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी ऐसा सोच सकता है, दो किशोरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर एक चर्चा में राष्ट्रीय टीवी पर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत छोड़िए, जिनमें से एक सिर्फ 15 वर्ष की थी, अन्य 17 की, लेकिन मैंने जो सुना, उसमें मुझसे गलती नहीं हुई।

उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है। उनका यह बयान कोई भूल नहीं है। बीजेपी नेताओं का यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के बारे में इस तरह बोलना आम बात है। हाथरस में एक युवती के क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद और जब यूपी पुलिस ने उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तक बलात्कार का मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो राजीव श्रीवास्तव नाम के एक भाजपा नेता ने कहा था कि “वह आवारा थी” और आरोपी, मुख्यमंत्री के समान समुदाय के सभी उच्च जाति के पुरुष, “निर्दोष” थे।

उनके अपमानजनक बयान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कुछ समय पहले, कर्नाटक में एक भाजपा विधायक रेणुकाचार्य ने कहा था कि “महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कुछ कपड़े पुरुषों को उत्साहित करते हैं” और उन्हें शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए।

दूसरे शब्दों में, अपने ऊपर किए गए अपराधों के लिए महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं। ऐसे विकृत दिमाग वाले लोग उस पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, जो भारत पर शासन करती है। यह किसी को भी अंदर तक हिला सकता है।

लेकिन आज भारत पर ऐसी राजनीतिक संस्कृति हावी है कि महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक नेताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक बातें की जाती हैं। यहां तक ​​​​कि नाबालिगों से संबंधित मामलों, जैसे कि लखीमपुर खीरी के मामले में, भी ऐसी बातें की जाती हैं और पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके विपरीत, उनका बचाव और संरक्षण किया जाता है।

नाबालिग लड़कियां दलित थीं, जो अपने गांव के एक सुदूर हिस्से में एक भूमिहीन परिवार से ताल्लुक रखती थीं। महिला संगठनों की एक संयुक्त तथ्यान्वेषी दल ने इस परिवार से मुलाकात की है। इस दल में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन (अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति) की भी एक प्रतिनिधि शामिल थीं।

लड़कियों की मां ने बताया कि उनका अपहरण किया गया था। पुलिस ने कहा है कि वे स्वेच्छा से गए थे। पुलिस ने बच्चियों के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप किए, लेकिन परिजन डटे रहे। यदि यह मान भी लिया जाएं कि पुलिस का बयान सही है, मोटर साइकिल पर दो व्यक्तियों के साथ कहीं जाना यौन हिंसा के लिए सहमति कैसे बनता है?

किसी भी मामले में, कानून के अनुसार, जहां तक ​​नाबालिगों का संबंध है, “सहमति” का कोई मुद्दा नहीं है। प्रतिनिधिमंडल को लड़की के परिवार ने बताया कि पुलिस मददगार नहीं है। कितना अनुचित है कि एक परिवार अपनी लड़कियों के खिलाफ इस तरह के जघन्य अपराध से स्तब्ध और आहत हुआ है, उसे सिर्फ कानून की उचित धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

यह उत्तर प्रदेश की स्थिति का प्रतिबिंब है, जहां महिलाओं और विशेष रूप से दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और दूसरी ओर, सजा की दर पंजीकृत अपराधों का एक तिहाई भी नहीं है। इससे भी बदतर, ऐसे मामले वर्षों से लंबित हैं।

एनआरसीबी की हाल ही में जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ दर्ज 56,093 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों की सूची में भी सबसे ऊपर है। देश में दलितों के खिलाफ सभी अपराधों का 26 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद राजस्थान (14.7 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (14.1 प्रतिशत) का स्थान आता है। सामूहिक बलात्कार और हत्या के 218 मामले थे और इस श्रेणी में भी यूपी एक साल में 48 ऐसे अपराधों के साथ सूची में सबसे ऊपर है।

इस प्रकार एक वैध आरोप बनता है कि उप्र एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाएं और विशेष रूप से दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इसके जवाब में, सरकार के कुछ वर्गों और सत्ताधारी दल द्वारा मामले को सांप्रदायिक रंग देने का एक खतरनाक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी धार्मिक पहचान के संदर्भ में आरोपियों के सभी नामों का उच्चारण करने के लिए इसे एक बिंदु बनाया है। उन्होंने कहा, “जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ घटना में शामिल थे। लड़कियों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।”

श्री ब्रजेश पाठक को पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के शासन में, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध कर रहे हैं, यह जानते हैं कि एक-तिहाई से भी कम मामले सजा की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि भारत एक संविधान द्वारा शासित राज्य है, जो यह निर्धारित करता है कि अपराधी, बलात्कारी, सामूहिक बलात्कारी, बच्चों के हत्यारे, हत्यारे, चाहे उनके नाम जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ हों या उनके नाम
हाथरस मामले के आरोपी संदीप, रामू, लवकुश, रवि हों या बिलकिस बानो मामले में अभी-अभी छूटे अपराधी — जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, शैलेश भट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप वोहानिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, नितेश भट्ट , रमेश चंदना हों — कानून के सामने ये सभी बराबर हैं।

धार्मिक या जातिगत पहचान के आधार पर अपराधियों के एक समूह की तुलना में दूसरे समूह से अलग व्यवहार करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है और उन्हें सुरक्षित वातावरण देने से इंकार करना है।

एक सरकार के आठ साल का शासन यह बताने के लिए काफी लंबा है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक जनता के रूप में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2014 के बाद से, जबसे मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हमने एक ऐसी विचारधारा का प्रचार देखा है, जो अपने डीएनए में द्वेषपूर्ण, जातिवादी और सांप्रदायिक है, जो पहले बताए गए बयानों और भाषणों में परिलक्षित होती है।

एक बार जब यह नीतियों और व्यवहार में बदल जाता है, तो हम देखते हैं कि फिर किस तरह का अन्याय होता है। जैसा कि हाथरस मामले में हमने होता देखा है, जहां 19 वर्षीय पीड़िता के दलित परिवार के खिलाफ ऊंची जाति की लामबंदी होती है ; या बिल्किस मामले में, जहां दोषियों की जाति और धर्म के आधार पर सबसे बुरे अपराधों की सजा कम कर दी जाती है।

लखीमपुर खीरी में किशोरियों के साथ बलात्कार और हत्या के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।