बड़ी खबर- नियम उल्लंघन पर तीन राइस मिलों पर कार्रवाई…81614 क्विंटल धान और 6445 क्विंटल चावल जब्त..एक राइस मिल परिसर की बिजली कटी..

बड़ी खबर- नियम उल्लंघन पर तीन राइस मिलों पर कार्रवाई…81614 क्विंटल धान और 6445 क्विंटल चावल जब्त..एक राइस मिल परिसर की बिजली कटी..

July 6, 2022 0 By Central News Service

महासमुंद 06 जुलाई 2022/ खाद्य विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाले ज़िले के राइस मिलों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मेसर्स मनीष एण्ड एसोसिएट्स राईस मिल, ग्राम मौलिमुड़ा, तहसील बागबाहरा एवं मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, ग्राम झलप, तहसील बागबाहरा का औचक निरीक्षण किया गया।

जिसमें मेसर्स मनीष एण्ड एसोसिएट्स राईस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग से संबंधित पंजियॉ संधारित नहीं किये जाने तथा मिलर मॉड्यूल में मिलिंग संबंधी मासिक जानकारी दर्ज कर मासिक विवरणी की सत्यापित प्रति खाद्य विभाग में जमा नहीं किये जाने के कारण खाद्य विभाग ने फर्म के द्वारा छत्तीसगढ़ मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानो का उल्लघंन किया जाना पाया गया तथा फर्म के पार्टनर श्री मनीष अग्रवाल से धान 52814 क्विंटल एवं चावल 2984 क्विंटल जप्त किया गया है।


इसी प्रकार मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज द्वारा भी कस्टम मिलिंग से संबंधित पंजियों संधारित नहीं किये जाने तथा मिलर माड्यूल में मिलिंग संबंधी मासिक जानकारी दर्ज कर मासिक विवरणी की सत्यापित प्रति खाद्य विभाग में जमा नहीं जाने के कारण खाद्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के अंतर्गत प्रकरण निर्मित कर फर्म के संचालक श्री मनोज कुमार जिंदल से धान 28800 क्विंटल एवं चावल 3461 क्विंटल जप्त किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्रवाई की जा रही है।


वही खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग करने के लिये धान का उठाव करने के पश्चात् चावल जमा नहीं करने के कारण खाद्य विभाग के द्वारा पिछले वर्ष इसी माह की तारीख़ (6 जुलाई2021)  को मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल बसना की जॉच की गई थी।  जॉच में छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानो का उल्लघंन पाये जाने पर 4400 क्विंटल धान, 938 क्विंटल उसना चावल एवं 108.50 क्विंटल कनकी जप्त कर प्रकरण निर्मित किया गया था। प्रकरण में विभाग के द्वारा फर्म के संचालक श्री राजेश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया।

फर्म के द्वारा समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उसे स्मरण पत्र जारी किया गया। फर्म के संबंधित फ़र्म द्वारा कोई पत्र अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर फर्म के मिल परिसर की विद्युत आपूर्ति विच्छेद कर दी गई है तथा कृषि उपज मण्डी समिति, बसना के द्वारा फर्म के नाम से जारी अनुज्ञप्ति निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है।