थाना राखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम निमोरा स्थित जोराखार में हुए हत्या के आरोपी तिरथ साहू गिरफ्तार
May 31, 2022विवरण – प्रार्थी खुमान ध्रुव ने दिनांक 11.05.222 को थाना राखी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम निमोरा स्थित जोराखार अभनपुर रायपुर एक्सप्रेस वे सडक के किनारे खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। जिस पर थाना राखी पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है तथा मृतक के चेहरे, मस्तक, पेट एवं गला मंे चोट का निशान है। आसपास पूछताछ करने पर मृतक की पहचान ग्राम निमोरा निवासी कार्तिक मनहरे पिता कुंजू राम मनहरे उम्र करीबन 42 वर्ष के रूप में की गई। कोई अज्ञात आरोपी कार्तिक मनहरे की धारदार वस्तु से चेहरे, मस्तक, पेट एवं गला मंे वार कर हत्या कर दिया था, कि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 100/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर नवा रायपुर जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर, प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट गिरीश तिवारी, निरी. रोहित मालेकर एवं थाना प्रभारी राखी कमला पुसाम को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक के परिजनों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। अज्ञात आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक कार्तिक राम मनहरे का भाई अरूण मनहरे गांव के ही निवासी तिरथ साहू की नाबालिक पुत्री को भगा कर ले गया था, इसी बात से तिरथ साहू एवं कार्तिक राम मनहरे का कुछ दिनों पूर्व विवाद हुआ था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा तिरथ साहू को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से हत्या की घटना में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर बार - बार अपना बयान बदलकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुखबीर से यह भी सूचना प्राप्त हुई कि मृतक को दिनांक घटना के एक दिन पूर्व रात में तिरथ साहू के साथ मोटर सायकल में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तिरथ साहू से कड़ाई से पूछताछ करने पर वह ज्यादा देर अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः कार्तिक राम मनहरे की हत्या करना स्वीकार किया गया।
पूछताछ में आरोपी तिरथ साहू ने बताया कि मृतक कार्तिक राम मनहरे का भाई अरूण मनहरे उसकी नाबालिक पुत्री को भगा कर ले गया था तथा जब भी उसकी मुलाकात कार्तिक राम मनहरे से होती थी, तो कार्तिक राम मनहरे इसी बात को आरोपी को याद दिलाता था जिससे उससे मानसिक परेशानी होती थी एवं कुछ दिनों पूर्व दोनों का इसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। इसी बात से क्षुब्ध होकर आरोपी तिरथ साहू ने कार्तिक राम मनहरे की हत्या करने की योजना बना डालीं। योजना के अनुसार आरोपी तिरथ साहू दिनांक 10.05.22 को कार्तिक राम मनहरे को शराब पिलाऊंगा कहकर अपने मोटर सायकल मंे बैठाकर घटना स्थल जोराखार अभनपुर रायपुर एक्सप्रेस वे सडक के किनारे खेत में ले गया तथा दोनों मिलकर शराब पीये इसी दौरान आरोपी ने मृतक को ज्यादा शराब पिलाया जिससे उसे अधिक नशा हो गया। इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर अपने पास रखें धारदार हंसिया से कार्तिक राम मनहरे के चेहरे, मस्तक, पेट एवं गला मंे हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दिया।
आरोपी तिरथ साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हंसिया एवं मोटर सायकल जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी – तिरथ साहू पिता मनबोध साहू उम्र 42 साल निवासी ग्राम निमोरा थाना राखी रायपुर।
वर्ष - 2020 में आरोपी अरूण मनहरे तिरथ साहू की नाबालिक पुत्री को अपहृत कर ले गया था जिस पर आरोपी अरूण मनहरे के विरूद्ध थाना राखी में अपराध क्रमांक 128/2020 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त प्रकरण में थाना राखी पुलिस की टीम द्वारा आरोपी अरूण मनहरे पिता स्व. कुंजराम मनहरे उम्र 21 साल निवासी ग्राम निमोरा राखी रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद कर प्रकरण में आरोपी अरूण मनहरे के विरूद्ध धारा 376 भादवि. 4, 6 पाॅस्को एक्ट* जोड़ी जाकर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।