सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों आदि में लगाना होगा मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर की गई जरूरी, जारी हुए आदेश…

सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों आदि में लगाना होगा मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर की गई जरूरी, जारी हुए आदेश…

April 27, 2022 0 By Central News Service

महासमुंद 27 अप्रैल 2022/ कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी  निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज नए आदेश के तहत ज़िले में सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, अस्पताल, कार्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों में मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वैरिएंट एक्सई के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क के साथ ही कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन की स्वास्थ्य विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में कोरोना की नई गाइडलाइन राज्य शासन की स्वास्थ्य विभाग द्वारा  सोमवार जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते फिर से गाइडलाइन जारी की गई है।


   कलेक्टर ने कोविड महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा। होम क्वारंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।