महासमुंद 800 नग नकली कैस्ट्रोल एवं सर्वो कंपनी के दोपहिया वाहन का 4T ईंजन आयल के साथ, 03 आरोपी को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया
December 15, 2020महासमुंद-पुलिस अधीक्षक महासमुन्द प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने समस्त थाना/चैकी प्रभारियों कोे अवैध शराब, अवैध गांजा तथा अवैध कारोबार करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही तथा सघन चेकिंग अभियान करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर से सभी थाना/चैकी क्षेत्रों में राजकीय एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर बल तैनात कर विस्फोटक सामग्री, नशीली पदार्थ, अवैध शराब, अवैध गांजा तथा संदिग्ध वाहन परिवहन करने वालो पर नजर रखी हुई थी कि दिनांक 15.12.20 को मुखबिर से सूचना मिला कि अभनपुर क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा पिथौरा क्षेत्र में नकली इंजन आयल बडी मात्रा में खपाने वाले है। जिस पर सायबर सेल महासमुन्द तथा थाना पिथौरा की टीम तत्काल राष्ट्रीय राज्य मार्ग 53 में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
इसी बीच एक वाहन टाटा ACE क्रमांक सीजी 04 एम एन 1486 तेजरफ्तार से रायपुर की ओर से आ रही थी। जिसे लहरौद पडाॅव नेशनल हाईवे – 53 ओवर ब्रिज के पास रोका गया। वाहन मंें तीन व्यक्ति बैठें मिले जिनसे नाम पता पूछने पर 01. विजय गुप्ता पिता बृज गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर 02. भागवत डहरिया पिता बिसाहत डहरिया उम्र 45 वर्ष सा. गोतियारढीही थाना अभनपुर, रायपुर तथा 03. दिलीप खरे पिता दिनेश खरे उम्र 22 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर सवार थे।
उनसे पूछताछ करने पर रायपुर का होना और पिथौरा, सांकरा, बसना आदि जगहों में इंजन आयल ब्रिकी के लिए लाना बतायें। जाॅच पर वाहन में 19 कार्टून में रखा 398 नग कस्ट्रौल कंपनी का एवं 400 नग सर्वो कंपनी आयल होना पाया गया जिन्हे उक्त आयल का दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस देने पर विजय गुप्ता द्वारा उक्त आयल को डुप्लीकेट आयल होना एवं स्वयं बनाना बताया उक्त आयल रखने के संबंध में आरोपियों को 91 जा. फौ. का नोटिस देने वैध दस्तावेज नही होना लिखित में पेश किये है।
आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 19 कार्टून मेें 09 कार्टुन में कैस्टैªाल कंपनी का नकली आयल 398 नग 01-01 लीटर का कीमति 1,40,096/- रूपये एवं 10 कार्टुन में सर्वो कंपनी का नकली आयल 400 नग 900-900 डस् वाला 360 लीटर कीमति 1,09,696/- रूपये कुल 798 नग नकली आॅयल कुल कीमति 2,49,696/- रूपये तथा वाहन टाटा ACE क्रमांक CG 04 MN 1486 कीमति 5,00,000/- रूपये को जप्त कर उनके खिलाफ 420 भादवि एवं काॅपी राईट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत थाना पिथौरा में कार्यवाही किया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा पुपलेश पात्रे के निर्देशन में थाना प्रभारी पिथौरा निरीक्षक केशव राम कोसले, जिला सायबर सेल प्रभारी उनि0 संजय सिंह राजपूत, उनि. नसीम उद्दीन सउनि नवधाराम खाण्डेकर, प्रआर. प्रकाश नंद, मिनेश ध्रुव, श्रवण दास, प्रवीण शुक्ला, आर0 शुभम पाण्डेय, रवि यादव, चम्पलेश ठाकुर, दिनेश साहू, संदीप भोई, देव कोसरिया, शैलेश ठाकुर, ललित यादव, श्रीनाथ प्रधान, युगल पटेल, हेमन्त नायक, योगेन्द्र दुबे, कामता आवडे, छत्रपाल सिन्हा, अजय जांगडे, विरेन्द्र नेताम, लाला राम कुर्रे तथा थाना सांकरा की टीम के द्वारा की गई है।
नाम आरोपी
- विजय गुप्ता पिता बृज गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर ।
- भागवत डहरिया पिता बिसाहत डहरिया उम्र 45 वर्ष सा. गोतियारढीही थाना अभनपुर, रायपुर
- दिलीप खरे पिता दिनेश खरे उम्र 22 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर।
जप्त मशरूका
- 19 कार्टून मेें 798 नग कैस्टैªाल कंपनी एवं सर्वो कंपनी का नकली इंजन आॅयल 2,49,696/- रूपये
- टाटा ।ब्म् क्रमांक ब्ळ 04 डछ 1486 कीमती 5,00,000 रूपयें।
कुल जुमला कीमति 7,49,696/-(सात लाख उन्चास हजार छः सौ छियानबे)