छत्तीसगढ़ के सभी जिले अनलॉक की ओर , प्रदेश में खुलेंगी अब शराब दुकानें

छत्तीसगढ़ के सभी जिले अनलॉक की ओर , प्रदेश में खुलेंगी अब शराब दुकानें

May 25, 2021 0 By Central News Service


रायपुर : धीरे-धीरे अब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले सप्ताह भर के कोरोना के आकड़े की बात करें तो संक्रमितों की संख्या में दिनों-दिन गिरावट हो रही है. इसी तरह कोरना से मौत के आकड़े भी कम हो गए है. वहीं दूसरी ओर प्रदेश में देखा जाए तो आम लोग कोरोना गाइडलाइन का बखूबी से पालन करते भी दिखाई दे रहे हैं.

इसी तरह से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखते हुए भी सरकार ने प्रदेश के कई जिलों को अनलॉक करने जा रही है. वहीं आज बेमेतरा जिला अनलॉक हो गया है. पुराने आदेश को कलेक्टर रद्द करते हुए नया आदेश जारी किया है. जिसमें कई रियायतों के साथ दुकानों, बाजारों और शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. इससे साफ है प्रदेश भर की सभी शराब दुकानें खुलेगे शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, शाम 6 बजे तक खुलेंगे शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

प्रदेश की सरकार की तरफ से चल रहे अनलॉक के बयान को लेकर यह साफ हो गया है कि अब प्रदेश अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहा है. जिन जिलों में 8 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण है वहां पहले की भांति नियम रहेंगे, उन जिलों में यह छूट लागू नहीं होगी जहां 8 प्रतिशत से कम संक्रमण है वहां लॉकडाउन को खत्म कर उन जिलों को अनलॉक किया जाएगा. जिन जिलों को अनलॉक किया जाएगा उन जिलों की सेवाओं को धीरे-धीरे आम लोगों के लिए सभी सुविधाओं को खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी.

वहीं प्रदेश में कई जिले अनलॉक होने के बाद भी मैरिज गार्डन खोलने शादी विवाह जैसे कार्यक्रम को लेकर नियम पहले की तरह जारी रहेंगे. नियम के अनुसार इस तरह के कार्यक्रमों में 10 लोगों से ज्यादा लोगों के आने की परमीशन नहीं होगी.

-देखिए किन सेवाओं को मिली छूट और क्या रहेंगे प्रतिबंधित
शराब दुकान खोलने की अनुमति
सभी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे.
होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे.
होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और आॅनलाइन / स्विगी, जोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे.
सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे.
8% से अधिक सकारात्मकता दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं.
सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे तक, अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.
विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निदेर्शों के अनुसार विवाह और अंत्येष्टि पर प्रतिबंध, अधिकतम सीमा के साथ.
उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है.
धारा 144 लागू रहेगा.
किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा