इमरान खान को प्रदर्शन पड़ा भारी…28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश… अगस्त क्रांति मैदान में सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन..
October 16, 2026
संपादक मनोज गोस्वामी
मुंबई 16 अक्टूबर 2026/ मशहूर अभिनेता आमिर खान के भांजे एवं बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन पर विदेशी अधिनियम के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभिनेता की ओर से याचिका शुक्रवार को दाखिल किए जाने की संभावना है। याचिका दाखिल होने के बाद इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष होने की संभावना जताई गई है।
अभिनेता की ओर से एमजेडएम लीगल एलएलपी के अधिवक्ता जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक पैरवी कर रहे हैं।
सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को हिरासत में लिया गया था।
प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अमेरिकी नागरिक इमरान खान ने राजनीतिक मोर्चे में शामिल होकर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया है।
इसके बाद गामदेवी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत एफआरआरओ को भेज दी। शिकायत के आधार पर आव्रजन प्राधिकरण ने अभिनेता को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नोटिस में उनकी अमेरिकी नागरिकता का उल्लेख करते हुए प्रदर्शन में भागीदारी को आव्रजन एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों का उल्लंघन बताया गया है। उन्हें 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
ओसीआई कार्डधारक हैं इमरान खान
अभिनेता इमरान खान भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं।
ओसीआई योजना के तहत पात्र विदेशी नागरिकों को भारत आने और यहां रहने के लिए आजीवन वीजा जैसी सुविधा मिलती है। हालांकि, ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती और उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार भी नहीं मिलते।
विदेशियों और आव्रजन से संबंधित वर्ष 2025 के कानून के तहत केंद्र सरकार को किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने या देश के किसी विशेष क्षेत्र में रहने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है।
अब इस मामले में अभिनेता की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका और उस पर होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगा।
(सौजन्य)



