जिले में 11 से 26 अप्रैल तक लाॅक डाउन, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, हाट-बाजार, परिवहन सेवाएं प्रतिबंधित

जिले में 11 से 26 अप्रैल तक लाॅक डाउन, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, हाट-बाजार, परिवहन सेवाएं प्रतिबंधित

April 10, 2021 0 By Central News Service


लाॅकडाउन अवधि में टीकाकरण पूर्ववत् रहेगा जारी
जीजामगांव– 10 अप्रैल 2021/ जिले में लगातार बढ़ते कोविड-19 के धनात्मक प्रकरणों को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला धमतरी के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से रविवार 11 अप्रैल की रात्रि 12 बजे 26 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅकडाउन) का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। आदेश के अनुसार जिले की सभी सीमा क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित गतिविधियांे के प्रतिबंध एवं संचालन के संबंध में आदेश पारित किया गया है।
शासकीय/अशासकीय कार्यालय रहेंगे बंद, कर सकेंगे वर्क फ्राॅम होम :- जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिला अंतर्गत सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी कार्यालय प्रमुख एवं कर्मचारी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, किन्तु मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्य स्थल बुला सकेंगे। इस अवधि में कर्मचारी को आने-जाने के लिए अपने साथ शासकीय पहचान पत्र साथ रखना होगा, पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में कार्यालय प्रमुख द्वारा पास जारी किया जा सकेगा।
आवश्यक सेवाओं/गतिविधियों को छोड़कर शेष रहेंगे प्रतिबंधित:- सभी आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल प्रबंधन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता सेवाएं, दूरसंचार, आकस्मिक परिवहन सेवाएं यथावत् चालू रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं एवं फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोल पम्प 24 घण्टे चालू रख सकेंगे, जबकि गैस डिलीवरी सेवाएं सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के मध्य संचालित की जा सकेंगी। इसके अलावा किराना एवं जनरल स्टोर्स, मिल्क पार्लर, सब्जी/फल की दुकानें लाॅक डाउन अवधि में सुबह 8 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, फल मण्डियां सुबह 6 बजे 10 बजे तक खुली रहेंगी। पशुचारा एवं पशु आहार से संबंधित दुकानें, कृषि एवं उससे संबद्ध दुकानें यथा- कीटनाशक, फर्टिलाइजर, खाद तथा कृषि उपकरणों की मरम्मत से संबंधित दुकानें सुबह आठ से दस बजे के मध्य खुली रहेंगी।
बैंकिंग सेवाएं सीमित समय में प्रारम्भ रहेंगी:- सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी, उक्त अवधि में बैंक प्रबंधन केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। जिन सेवाओं का संचालन बैंक प्रबंधन करेगा, उसकी सूची बाहर चस्पा कर दिया जाएगा। साथ ही बैंक मैनेजर अपना मोबाइल नंबर शाखा कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करेगा, बैंक मैनेजरों की सूची पृथक् से जारी की जाएगी।
परिवहन सेवाएं रहेंगी स्थगित:- जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल आपात मेडिकल सेवा वाले व्यक्ति को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के तहत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
निर्माण कार्य/उद्योग धंधे संबंधी निर्देश:- जिले के समस्त क्षेत्रांतर्गत मनरेगा के कार्य को छोड़कर सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। मनरेगा कार्य स्थल में कोरोना से संक्रमण से बचने आवश्यक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी तरह जिले में संचालित उद्योग धंधों को यथासंभव बंद रखा जाए, परंतु यदि कोई संचालक अपनी सेवाओं को चालू रखना चाहता है तो उसे कोविड संक्रमण से बचने के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। उद्योग संचालक कार्य स्थल में मजदूरों की आवाजाही हेतु स्वयं पास जारी करेगा से प्रशासन द्वारा मान्य किया जाएगा। ऐसे उद्योग संचालकों को उद्योग विभाग द्वारा जारी पंजीयन की प्रतिलिपि साथ रखनी होगी, जिसे पास के तौर पर मान्य किया जाएगा। जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन द्वारा किसी भी उद्योग के संचालन के लिए अलग से पास जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह अन्य आवश्यक वस्तुओं के संचालन करने वाले उपक्रमों एवं संस्थाओं पर भी उक्त नियम लागू होंगे।
आवागमन के लिए पास:- जिले के भीतर अंतरजिला और अंतरराज्यीय पास जारी करने के लिए शासकीय कर्मचारियों द्वारा परिचय पत्र को कार्यालयीन अवधि में अथवा उसके पश्चात् पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाले निजी व्यावसयिक संस्थानों के लिए पृथक् से पास जारी नहीं किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं का संचालन करने वाली संस्था के पास पंजीकृत प्रमाण-पत्र को पास के तौर पर मान्य किया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के संचालन से संबंधित संस्था के संचालक अपने हस्ताक्षर से अधीनस्थ कर्मियों को पास जारी कर सकेगा। स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर जिले के भीतर परिवहन हेतु डाॅक्टरों द्वारा लिखित उपचार पर्ची को पास के रूप में मान्य किया जाएगा। जिले के बाहर मृत्यु, मेडिकल, इमरजेंसी एवं अन्य आकस्मिक प्रकरण में परिवहन हेतु पास संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किया जाएगा। यह अधिकार जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया है। अंतरराज्यीय परिवहन पास जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए जाएंगे।
विवाह एवं धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में दिशानिर्देश:- लाॅक डाउन की अवधि में विवाह कार्यक्रम को पूर्णतया स्थगित करने का आदेश दिया गया है। अपवादिक परिस्थिति में केवल 10 व्यक्तियों को विवाह में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विवाह कार्यक्रम में किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज की अनुमति नहीं होगी। उक्त अवधि में सभी धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना यथावत् रहेगी परन्तु बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः वर्जित किया गया है। यह निषेधाज्ञा नवरात्रि पर्व के दौरान भी लागू रहेगी। उक्त अवधि में मस्जिदों में बाहरी व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं रहेगी। यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि सभी धार्मिक उपासना केन्द्रों में लागू रहेगा। इस दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियां, होटल रिसाॅर्ट बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अथवा फंसे हुए व्यक्तियों के लिए यह सुविधा चालू रहेगी जिसकी सूचना होटल संचालक द्वारा स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी।
लाॅकडाउन अवधि में कोविड टीकाकरण:- इस अवधि में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्य पूर्वानुसार संपादित किया जाएगा। टीकाकरण अभियान वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक सभी व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है, अतः ऐसे व्यक्ति जिन्हें टीकाकरण किया जाना है, सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक अपने साथ आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केन्द्र जा सकते हैं। टीकाकरण केन्द्र तक जाने के लिए पास के तौर पर आधार कार्ड को मान्य किया जाएगा।
प्रतिबंधित रहेंगे हाट-बाजार:- जिले के भीतर ग्रामीण तथा नगरी क्षेत्रों में लगने वाले सभी प्रकार के साप्ताहिक हाट-बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।
मीडिया कर्मी कर सकेंगे रिपोर्टिंग:- जिले के सभी मीडिया कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने के आवश्यक उपायों का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई है। उक्त कार्य में समय की पाबंदी नहीं
होगी, किन्तु उन्हें अपने साथ पहचान-पत्र रखना होगा। इसी तरह समाचार पत्र बांटने वाले हाॅकरों को संबंधित ब्यूरो चीफ द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।