छत्तीसगढ़: प्रदेश में नाईट कर्फ्यू सभी जिलों में आदेश जारी, रात 9 बजे के बाद नही खुलेगी दुकानें खोलीं तो कड़ी कार्रवाई, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट.
March 31, 2021छत्तीसगढ़: प्रदेश के सभी जिलों में आदेश जारी, रात 9 बजे के बाद दुकानें खोलीं तो कड़ी कार्रवाई, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में रात 9 से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखने की घोषणा कर दी गई है। मंगलवार से यह सिलसिला शुरू हुआ था और बुधवार तक सभी जिलों के कलेक्टर ने जिले में रात में बाजार पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी नियम का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले जिला प्रशासन ने इस अवधि में लोगों को भी घरों से नहीं निकलने अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में जितने भी आदेश निकले, सभी में सिर्फ दुकानों को बंद किए जाने की बात थी। इसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है और लोगों से बिना कारण घर से नहीं निकलने की अपील की गई है। रायपुर समेत जिलों में हुए निर्णय के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे बाजार बंद रहेगा, जबकि जगदलपुर समेत 4 जिलों में रात 8 बजे से यह लागू किया गया है।
इन जिलों में रात 9 बजे से बाजार बंद
रायपुर, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, बिलासपुर, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही, मुंगेली, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, कोरिया, गरियाबंद, बलौदा बाजार, बालोद, जांजगीर-चांपा, धमतरी, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बेमेतरा में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।
यहां रात 8 बजे हो जाएगा बाजार बंद
अंबिकापुर, बलरामपुर, जगदलपुर, सूरजपुर , जशपुर , कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा जिलों में रात 8 बजे से दुकानें बंद हो जाएंगी।
सभी दुकानदारों को टाइमिंग लिखने को कहा
कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।
मास्क रखना अनिवार्य
प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क देना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा दी जा सकेगी। दुकानों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी।
तीन दिन पहले हुआ था फैसला
संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका फैसला करने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था। मंगलवार दोपहर सबसे पहले सूरजपुर ने मार्केट बंद का आदेश जारी किया। उसके बाद जशपुर, अम्बिकापुर, रायपुर और दुर्ग आदि ने आदेश जारी किया।
रायपुर की सड़कों पर मंगलवार रात 9.30 बजे इस तरह सन्नाटा पसर चुका था। अधिकांश इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद थीं।
रायपुर की सड़कों पर मंगलवार रात 9.30 बजे इस तरह सन्नाटा पसर चुका था। अधिकांश इलाकों में दुकानें पूरी तरह बंद थीं।
रायपुर में पहली रात रहा सन्नाटा
बाजार बंद की पहली रात (मंगलवार) रायपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। रात 9 बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थीं। कुछ स्थानों पर पुलिस कर्मियों को हस्तक्षेप कर दुकान बंद करवानी पड़ी। डीडी नगर, जीई रोड, स्टेशन रोड, फाफाडीह, जेल रोड और शांति नगर, शंकर नगर क्षेत्र की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। रात 10 बजे तक शहर के अधिकांश हिस्सों में सन्नाटा पसर चुका था। स्टेशन रोड पर कुछ होटल और रेस्टोरेंट में जरूर रात 11 बजे तक चहल-पहल दिखी। अधिकांश स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी लेकिन लोगों में आदेश का असर नजर आया। वाहनों की संख्या भी रोज की तुलना में बेहद कम नजर आई।