पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन पर बेलसोंढा़ सरपंच भामिनि चंद्राकर निलंबित..

पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन पर बेलसोंढा़ सरपंच भामिनि चंद्राकर निलंबित..

June 11, 2022 0 By Central News Service

महासमुंद 11 जुन 2022/ बेलसोंढा़ सरपंच को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 31 मई को अनुविभागीय अधिकारी को ग्राम बेलसोढा की उपसरपंच हुल्सी चंद्राकार ने लिखित शिकायत कर वित्तीय अनिमित्ता और अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ना करने का आरोप लगाते शिकायत की थी।

उप सरपंच की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 और 40 के तहत् सरपंच भामिनि चंद्राकर को 8 जून तक नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उसके बावजूद नोटिस का जवाब नही दिया गया और गठित जांच टीम को जांच में सरपंच द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जिसे देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है, और पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत आगामी 18 जून सुनवाई नियत गई है।