मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:युवाओं को विर्निमाण, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा,आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तक
September 27, 2021महासमुन्द 27 सितम्बर 2021/ राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपए तक विर्निमाण क्षेत्र में एवं अधिकतम 10 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र में तथा अधिकतम 02 लाख रुपए तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट), छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से अधिक न हो, किसी भी बैंक का ऋण चुककर्ता न हो, भारत, राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। ऐसे इच्छुक आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2021 है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर महासमुंद में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), परिवार की वार्षिक आय के संबंध में शपथ पत्र आवेदन पत्र दो सेट में संलग्न करना होगा।