राजधानी में निजी एम्बुलेंस वाले नहीं लेंगे सकेंगे मनमानी किराया शुल्क, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दर निर्धारित किया

राजधानी में निजी एम्बुलेंस वाले नहीं लेंगे सकेंगे मनमानी किराया शुल्क, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दर निर्धारित किया

April 28, 2021 0 By Central News Service

रायपुर 28 अप्रैल 2021- प्रदेश में कोरोना महामारी ने पुरा अफरातफरी मचा रहा है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर भी नशीब नहीं हो रहा है, मृतकों की संख्या भी दिन बा दिन बढ़ती जा रही है। जिसका फायदा निजी एम्बुलेंस वाले उठा रहे थे। मनमुताबिक किराया शुल्क मृतक या मरीजों के परिजनों से ले रहें थे।
कलेक्टर एस भारतीदासन ने अवैध किराया दर पर लगाम लगाने , सभी निजी एम्बुलेंस का किराया दर निर्धारित करने आदेश जारी किया गया है। जिसमें लोगों को इसका लाभ मिलेगा।