रायपुर मंत्रालय में होली मिलन, रंग गुलाल खेलना प्रतिबंधित, बिना मास्क पर 5 सौ अर्थदंड

रायपुर मंत्रालय में होली मिलन, रंग गुलाल खेलना प्रतिबंधित, बिना मास्क पर 5 सौ अर्थदंड

March 27, 2021 0 By Central News Service

इंद्रावती भवन में भी मास्क लगाना जरूरी, नहीं लगाने पर 500 रूपए अर्थदंड

होली मिलन एवं रंग-गुलाल खेलना प्रतिबंधित, नोडल अधिकारी ने जारी किया आदेश

रायपुर. 27 मार्च 2021-छत्तीसगढ राज्य शासन के नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन में सभी के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आदेश जारी कर वहां होली मिलन और रंग-गुलाल खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इंद्रावती परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा इंद्रावती भवन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, पशु चिकित्सा सेवा संचालनालय के अपर संचालक डॉ. के.के. ध्रुव, स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के उप संचालक डॉ. के.सी. उरांव और मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर ,इंद्रावती भवन में भी मास्क लगाना जरूरी, नहीं लगाने पर 500 रूपए अर्थदंड*होली मिलन एवं रंग-गुलाल खेलना प्रतिबंधित, नोडल अधिकारी ने जारी किया आदेश*रायपुर. 27 मार्च 2021. राज्य शासन के नवा रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन में सभी के लिए मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। इंद्रावती भवन के नोडल अधिकारी डॉ. सी.आर. प्रसन्ना ने आदेश जारी कर वहां होली मिलन और रंग-गुलाल खेलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इंद्रावती परिसर में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदंड वसूला जाएगा। अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा इंद्रावती भवन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, पशु चिकित्सा सेवा संचालनालय के अपर संचालक डॉ. के.के. ध्रुव, स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के उप संचालक डॉ. के.सी. उरांव और मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्लाटून कमांडर संतोष भारती को प्राधिकृत किया गया है।