राज्य सरकार को वैक्सिनेशन रोक लगाने पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा जल्द शुरू करें
May 7, 2021
बिलासपुर 07 मई 2021– 1 मई से शुरू हुए वैक्सिनेशन पर आज हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि अपनी नीति को सुधारकर सभी वर्गों को वैक्सिनेशन लगाया जाए , वैक्सीनेशन कार्य को रोक नहीं सकते उसे जल्द ही शुरू किया जाए।
आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 प्लस वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार एक तिहाई के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए। यानी बी पी एल, ए पी एल और सामान्य वर्गों के हिसाब से सभी का समान रूप से टीकाकरण किए जाने का फैसला सुनाया है।
गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरूआत 1 मई से हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन की शुरूआत हो गई है। इस बीच सरकार ने नया आदेश जारी कर सिर्फ अन्त्योदय कार्ड धारियों को पहले टीका लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी।
वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। वहीं आज चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बहानेबाजी नहीं करे और सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण करें।